अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस के सप्ताह के अंतर्गत नारी की चौपाल का आयोजन

प्रतापगढ़। विभागीय दिशा निर्देशानुसार एवं जिला कलक्टर के आदेश पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। सहायक निदेशक महिला अधिकारिता नेहा माथुर ने बताया की विभाग द्वारा दिनांक 7 से 10 तक अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। इस क्रम में दिनांक 7 को ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ के ग्राम अरनिया में नारी की चौपाल का आयोजन किया गया। दिनांक 8 को जिले की सभी पंचायतों में ग्राम साथिनों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ओं की शपथ एवं लैंगिन समानता रैली का अयोजन करवाया जाएगा। दिनांक 9 को ग्राम पचांयत पर बेटी जन्म को बढ़ावा देने हेतु बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन एवं दिनांक 10 को जिला चिकित्सालय में कन्या वाटिका का शुभारंभ कार्यक्रम प्रस्तावित है। नारी की चौपाल में मुख्य अतिथि सरंपच जमना मीणा एंव बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रतापगढ़ प्रथम के प्रेमचन्द मीणा ने बालिकाओं को शिक्षा का महत्व समझाते हुए उपस्थित महिलाओं को बालिकाओं को भी बालकों के समान अवसर प्रदान करने हेतु समझाया एवं बालिकाओं के शैक्षणिक विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता प्रतापगढ़ त्रिलोक राज सिंह ने बताया की शिक्षा सेतु के अंतर्गत्त पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं और बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने हेतु स्टेट ओपन के सहयोग से 10वीं एवं 12वी कक्षा में प्रवेश हेतु निःशुल्क आवेदन की तारिख को 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही उन्होनें बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने हेतु विभाग की महत्वाकांक्षी लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं का बताया की राजश्री योजना का विस्तार करते हुए सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत अब बालिका जन्म पर 7 किश्तों में 1 लाख रूपये की राशि दी जाएगी। मिशन शक्ति के जेडंर स्पेशलिस्ट हरीराम रैदास ने महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु एंव उनमें उद्यमिता बढ़ाने के लिए चलाई जा रही उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया की इसके तहत व्यक्तिगत महिला को नवीन उद्यम या उद्यम विस्तार हेतु 50 लाख तक का ऋण दिया जाता है जिसमें सामान्य एवं ओबीसी वर्ग को 25 प्रतिशत एवं एसी, एसटी, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग श्रेणी में 30 प्रतिशत तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। महिला सुरक्षा एंव सलाह केन्द्र प्रतापगढ़ की परामर्शदाता संतोष शर्मा ने केन्द्र के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। सखी सेंटर परामर्शदाता नेहा तिवारी ने बताया की आपातकालीन स्थितियों में महिलाओं को एक छत के नीचे आश्रय, विधिक, पुलिस, चिकित्सा एंव परामर्श की सुविधा वन स्टॉप सेंटर पर दी जाती है। साथ ही उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006,
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005. दहेत प्रतिषेध अधिनियम 1961. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013, पोक्सो एक्ट 2012, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एवं राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 की जानकारी भी उपस्थित महिलाओं को दी। महिला सुरक्षा एंव सलाह केन्द्र की लक्ष्मी चौहान ने राज्य सरकार की आई एम शक्ति उड़ान योजना के बारे में जानकारी देते हुए सेनेटरी पेड के महत्व एवं इस दौरान कपडा उपयोग करने से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी। साथ ही पेड उपयोग के बाद उसके उचित निस्तारण की तकनीक के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम साथिन सन्नो धोबी, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।