भुमाफिया व फिरोतीबाज की बेनामी सम्पति, 15 करोड़ बाजार मूल्य की संपति को आयकर विभाग ने किया अटैच

पुलिस मुख्यालय के ड्रग माफियाओं तथा भुमाफियाओं के खिलाफ अभियान की कडी में प्रतापगढ पुलिस की बडी सफलता
भुमाफिया व फिरोतीबाज की बेनामी सम्पति को बेनामी सम्पति लेनदेन निषेध अधिनियम 2016 के तहत् करीब 15 करोड़ बाजार मूल्य की संपति को आयकर विभाग ने किया अटैच
प्रतापगढ़। माह नवम्बर 2023 में व्यवसायी मुस्तफा बोहरा के आत्महत्या प्रकरण में गिरफ्तार भुमाफिया और फिरौतीबाज जानशेर खान पिता शेरनवाज खा निवासी अखेपुर थाना प्रतापगढ, जो कि काफी समय से प्रतागपढ शहर एवं आसपास के क्षेत्र में भुमाफिया और फिरौतीबाज के तौर पर सक्रिय था। थानाधिकारी प्रतापगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस द्वारा भुमाफिया जानशेर खान के द्वारा अर्जित की गई सम्पतियों को चिन्हित कर अटैच/ जब्त कराने हेतु बेनामी सम्पति लेन देन निषेध अधिनियम 2016 के तहत् प्रस्ताव तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा संयुक्त निदेशक इनकम टैक्स राजस्थान जयपुर को भिजवाया गया था। इसी कड़ी मे वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल द्वारा लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए प्रकरण मे अतिरिक्त जांच करवा कर जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज के आयकर विभाग के जांच अधिकारी को भिजवाई गई।
अभियुक्त जानशेर खान जिले का कुख्यात अपराधी है, जो काफी समय से जिले में भुमाफिया, फिरोतीबाज और दलाल के रूप में सक्रिय था। यह अपनी आपराधिक पृष्ठभुमि के आधार पर शहर प्रतापगढ एवं आसपास के क्षेत्र में ऐसी सम्पतिया जैसे कृषि भुमि/प्लॉट/मकान आदि जिसके दो पक्षों में विवाद हो, उन पर अपना भय दिखाकर कम दाम में सौदा करवा देता अथवा स्वंय के नाम / अपने रिश्तेदारों व सहयोगियों के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता है एंव अपने कब्जे में कर लेता है। अभियुक्त के खिलाफ 2012 से अब तक कुल 04 प्रकरण अवैध वसुली और जान से मारने के प्रयास के दर्ज है।
जिला पुलिस द्वारा अभियुक्त जानशेर खान की अवैध संपतियों को चिन्हित कर अटैच / जब्त / फ्रीज किये जाने हेतु पेश किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त कर विभागीय स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर जांच की गई। इस दौरान आयकर विभाग राजस्थान जयपुर के उप निदेशक बैनामी प्रोहिबिशन राजस्थान जयपुर द्वारा अभियुक्त जानशेर खान व उसके सहयोगियों से शहर प्रतापगढ़ के बगवास क्षेत्र मे राधेश्याम मीणा, बसंतीलाल मीणा, समरथ मीणा, भग्गाराम मीणा से संपतियों के खरीद फरोख्त एवं आय व्यय का रिकॉर्ड व दस्तावेज प्राप्त किये गये।
उप निदेशक आयकर विभाग द्वारा गत माह जिला पुलिस से अतिरिक्त जांच रिपोर्ट चाही गई थी। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल द्वारा थानाधिकारी प्रतापगढ़ से विस्तृत जांच करवाई गई एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त कर मय दस्तावेज के आयकर विभाग के जांच अधिकारी को भिजवाया गया। आयकर विभाग के जांच अधिकारी द्वारा आरोपी जानशेर खान व उसके सहयोगियों के द्वारा पेश जवाब व जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ विनीत कुमार बंसल द्वारा माह अप्रेल 2025 मे प्रेषित की गई अतिरिक्त जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत दिनांक 28.04.2025 को अभियुक्त जानशेर खान के द्वारा बगवास क्षेत्र मे अपने सहयोगियों राधेश्याम मीणा, बसंतीलाल मीणा, समरथ मीणा, भग्गाराम मीणा के नाम पर क्रय की गई कृषि भूमि को बैनामी मानते हुए उक्त कृषि भूमि को तहसीलदार प्रतापगढ़ को कब्जे लेने के आदेश पारित किये गये। उक्त कृषि भूमि का बाजार मुल्य 15 करोड रूपये से अधिक है।
अभियुक्त ने अधिकांश सम्पतियों के खरीद फरोख्त में अपने विश्वसनीय सहयोगियों को ही रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर रखा गया ताकि सम्पति का कब्जा लेने और उनको पुनः बेचने में कोई परेशानी नही हो।
आयकर विभाग द्वारा सम्पूर्ण परीक्षण एवं दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत जानशेर खान की बगवास क्षेत्र में क्रयशुदा कृषि भूमि को बैनामी मानते हुए अटैच करने के आदेश पारित किये गये है।जिला पुलिस प्रतापगढ द्वारा सक्रिय भुमाफियाओ पर लगातार निगरानी रखते हुए अन्य भुमाफियाओ के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।