Today's News

न्यू ईयर पर शराब के लेने होंगे टेम्प्रेरी लाइसेंस

रात 12 बजे तक ही खोले जा सकेंगे बार; भोपाल में होटल-रेस्टोरेंट पर टीमें रखेंगी नजर

राजधानी भोपाल में अबकी बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन शराब की पार्टी करने के लिए लाइसेंस और लाउड स्पीकर के नियमों का पालन जरूर करना पड़ेगा, वरना जश्न में खलल पड़ सकता है। रात 12 बजे तक ही बार खोले जा सकेंगे। होटल या रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग की टीमें नजर रखेंगी।

सहायक आयुक्त आबकारी दीपम रायचुरा ने बताया कि न्यू ईयर पर वन-डे लाइसेंस दे रहे हैं। यह लाइसेंस ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि कितने लोगों की पार्टी है और उसका उद्देश्य क्या है। इसी हिसाब से लाइसेंस फीस है।

जांच के लिए टीमें बनाई
सहायक आयुक्त रायचुरा ने बताया कि 31 दिसंबर की रात में होटल, बार और रेस्टोरेंट की जांच करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें पूरे शहर में घूमेंगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी। बार रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं, होटल-रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी।

रेसीडेंसियल एरिया में 40 से 50 डेसीबल रहेगा साउंड
न्यू ईयर के जश्न के दौरान तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर पाबंदी रहेगी। वे निर्धारित डेसीबल के हिसाब से ही साउंड सिस्टम बजा सकेंगे। इसके लिए भोपाल में साउंड लीमिट तय की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश भी जारी किए हैं। एडीएम प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि निर्धारित आवाज में साउंड सिस्टम बजाना अनिवार्य है। इसके लिए टीमें नजर रखेंगी।

कहां, कितना साउंड रहेगा

क्षेत्रसुबह 6 से रात 10 बजे तकरात 10 से सुबह 6 बजे तक
इंडस्ट्रियल75 डेसीबल70 डेसीबल
कमर्शियल65 डेसीबल55 डेसीबल
रेसीडेंसियल55 डेसीबल45 डेसीबल
साइलेंस जोन50 डेसीबल40 डेसीबल

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button