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भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वाले को मिलेंगे 3 लाख की इनामी राशि

 

प्रतापगढ़। राज्य सरकार ने भ्रूण लिंग जांच को रोकने के लिए मुखबिर योजना के तहत 3 लाख की इनामी राशि दी जायगी । सीएमएचओ डॉ वी डी मीना ने बताया
कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम को बेहतर तरीके लागू
करने के लिए राज्य में मुखबिर योजना चलाई जा रही है। भ्रूण लिंग जांच करने वाले केन्द्रों या व्यक्तियों की सही जानकारी देने पर मुखबिर योजना के तहत कुल 3 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गर्भस्थ शिशु का
लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। सीएमएचओ डॉ. वी डी मीना ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत
भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी सूचना ई मेल pcpndt.bureau@gmail.com, टोल फ्री नम्बर 104 व
108 तथा वॉट्सऐप नम्बर 9799997795 पर भी दी
जा सकती है। मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाती है। जिला समन्वयक महेश पाटीदार ने बताया कि मुखबिर योजना का उद्देश्य समाज में घटते बाल लिंगानुपात पर रोक लगाने का प्रयास करना है। किसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कर भ्रूण का लिंग परीक्षण कर बेटियों को जन्म लेने से रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना भी है।
समाज को बेटी बचाने के लिए जागरूक करना व गर्भधारण से पहले और डिलीवरी से पहले निदान तकनीक के गलत इस्तेमाल को रोकना है। उन्होने बताया कि जिले में ड्यूटी पर लगे सभी चिकित्सा अधिकारियों,
एएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा सहयोगिनियों द्वारा अपने इलाके में मुखबिर योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढाओ कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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