मोबाईल बेचने का झांसा देकर 2 लाख 38 हजार 550 रूपये साईबर ठगी करने के मामले में 03 अभियुक्तों को किया

मोबाईल बेचने का झांसा देकर 2 लाख 38 हजार 550 रूपये साईबर ठगी करने के मामले में 03 अभियुक्तों को किया
प्रतापगढ़। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार साईबर ठगी/धोखाधडी के प्रकरणो के निस्तारण के अभियान के तहत थानाधिकारी साईबर पुलिस थाना जिला प्रतापगढ़ हरिसिंह की मय टीम द्वारा दिनांक 25.05.2025 को प्रकरण संख्या 11/2023 धारा 420ए, 406ए, 120 बी भादस एवं 66 डी आईटी एक्ट में 3 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।
घटना विवरण दिनांक 16.03.2023 को प्रार्थी तुषार बत्रा पिता कन्हैयालाल बत्रा निवासी 2/163 हाउसिगं बोर्ड कॉलोनी प्रतापगढ ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 06.03.2023 को मेरे मोबाईल नम्बर 6375244452 पर एक अज्ञात व्यक्ति जिसने अपना नाम सुमित पिता अशोक कुमार चंदवानी निवासी देवास का होकर बताया एवं स्वंय को मोबाईल थोक से बेचने का व्यापारी होने का परिचय दिया व व्यापार की टर्म एंड कन्डीशन बतायी व उसके मोबाईल नम्बर 9713998196 से बात करते हुऐ उसने कहा कि मुझे कुल रूपया 2.38.550 रूपये ट्रान्सफर करें तो एक दो दिन में माल की डिलीवरी ट्रान्सर्पोट के जरिये भिजवा दूँगा। जिस पर मैने उसके कहे अनुसार उसके खाते में रूपये ट्रांसफर किये। अगले दिन मैने अभियुक्त सुमित पिता अशोक कुमार चंदवानी को फोन लगाकर माल की डिलेवरी के बारे मे जानकारी चाही तो उसका फोन स्वीच ऑफ आया और वो लगातार अपने सारे संबन्धित मोबाईल बंद कर चुका है व उसने प्रार्थी को जो जो वाटसएप के जरिये मोबाईल बैचने के बारे मे वार्तालाप किया था वो भी अभियुक्त ने डिलीट कर दिये। इस प्रकार से अभियुक्त के द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधडी करने की नियत से फसाकर राशि लेकर अपने सारे मोबाईल व कान्टेक्ट नंबर बंद कर प्रार्थी के साथ रूपया ऐंठ कर साईबर धोखाधडी की। जिस पर साईबर थाना प्रतापगढ पर प्रकरण संख्या 11/2023 धारा 420ए406ए भादस एवं 66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
टीम द्वारा कार्यवाहीः घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त के ट्रांजेक्शन हेतु प्रयुक्त किये गये बैंक खाते फ्रिज करवाये गये एवं अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान अधिकारी हरिसिंह मय टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त बैंक खातो का स्टैंटमेंट प्राप्त कर खाताधारको के साथ अनुसंधान किया। तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। अनुसंधान के दौरान प्राप्त बैंक रिकॉर्ड एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्तगणों की तलाश शुरू की लेकिन अभियुक्त अपनी सकुनत से रूहपोष थे। अभियुक्त बलराम मीणा व अतीश खण्डेलवाल कुछ दिनों से दिल्ली मे होने की जानकारी मिली। जिस पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन मे थानाधिकारी साईबर मय गठित टीम द्वारा 02 अभियुक्तो को होटल मन्नत दिल्ली से तथा प्रकरण मे तीसरे अभियुक्त को जयपुर से डिटेन किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तो ने बताया कि यह लोगो के खाते खुलवाकर उन खातो की बैंक पास बुक, चेक बुक व एटीएम कार्ड व उनकी सिम को लेकर अपने से उपर के कार्य करने वाले मुख्य सरगना को देते है व बदले में ये एक खाते के 50 हजार रूपये लेते है। इन खातो को उपयोग साईबर ठग अलग अलग गेमिंग एप में पेसो के इन्वेस्टमेन्ट करने में करते है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1. बलराम पिता रामपाल मीणा निवासी अभयपुरा थाना रेनवाल जिला जयपुर हाल बी 17 चांदक कॉम्पलेक्स गंगा जमुना कॉलोली दाडी की फाटक मुरलीपुरा जयपुर जिला जयपुर
2. अतीश खण्डेलवाल पिता सीताराम खण्डेलवाल निवासी फ्लेट न. 216 व्यास अपार्टमेन्ट सेक्टर 11 प्रतापनगर थाना प्रतापनगर जिला जयपुर
3. अशोक कुमार पिता रामस्वरूप बैरवा उम्र 29 साल निवासी सहदपुर थाना महुवा जिला दौसा हाल मुरलीपुरा थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर
आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त :-
1. अतीश खण्डेलवालः प्र.स. 245/2024 धारा 406, 420, 467, 468, 441, 120बी भादस पुलिस थाना सोडाला जिला जयपुर।