प्रतापगढ़

1800 करोड की ड्रग्स जब्ती के मामले मे फरार आरोपी शोएब खान और उसके पिता वकील खान की अवैध मादक पदार्थो की कमाई से अर्जित अवैध चल/अचल सम्पतियों को एनडीपीएस की धारा 68 फ(1) के तहत कराया फ्रीज

अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध प्रतापगढ़ पुलिस की बडी कार्यवाही

भोपाल की फैक्ट्री में 1800 करोड की ड्रग्स जब्ती के मामले मे फरार आरोपी शोएब खान और उसके पिता वकील खान की अवैध मादक पदार्थो की कमाई से अर्जित अवैध चल/अचल सम्पतियों को एनडीपीएस की धारा 68 फ(1) के तहत कराया गया फ्रीज

फ्रीज सम्पत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 05 करोड रूपये है।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (1) के तहत् मादक पदार्थ तस्करो द्वारा तस्करी से अर्जित की गई चल/अचल सम्पतियों को फ्रीज करने के प्रस्ताव को भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग आदेश को स्थाई करते हुए किया एप्रुव।

प्रतापगढ़। महानिरीक्षक उदयपुर रेंज उदयपुर राजेश मीना के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ विनीत कुमार बंसल के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों के द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित आय से खरीदी गई सम्पतियों को धारा 68फ (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज करवाये जाने की कार्यवाही के लिये वित्तीय जांच करने के लिये थानाधिकारी हजारीलाल पुनि थाना अरनोद को विशेष निर्देश दिये गये।

घटना विवरण :- दिनांक 06.03.2024 को थानाधिकारी प्रतापगढ द्वारा दौरान नाकाबंदी के मोटरसाईकिल सवार दो युवकों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 345 ग्राम एमडीएमए बरामद किया जाकर दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना प्रतापगढ़ पर प्रकरण संख्या 111/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजिबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान जब्त 345 ग्राम एमडीएमए की खरीद फरोख्त मे वकील खान पिता शेरअली और शोएब खान पिता वकील खान निवासी देवल्दी थाना अरनोद की संलिप्तता पाई गई। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त वकील खान पिता शेरअली को 19.12.2024 को गिरफ्तार किया गया प्रकरण मे शोएब खान भी नामजद आरोपी होकर फरार है। इसी दौरान एनसीबी भोपाल के द्वारा भोपाल शहर मे एक फैक्ट्री में 1800 करोड़ की ड्रग्स (एमडी) जब्ती के मामले में भी आरोपी शोएब खान पिता वकील खान के संलिप्त संलिए होने की खबर नेशनल मीडिया रिपोर्टस मे प्रकाशित हो चर्चित रहा था।

जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल द्वारा प्रकरणों की गंभीरता के मध्यनजर थाना प्रतापगढ़ एवं एनसीबी भोपाल के प्रकरण होने के बावजुद अभियुक्त वकील खान व शोएब खान के पुलिस थाना अरनोद क्षेत्र के ग्राम देवल्दी के निवासी होने के कारण अभियुक्त वकील खान व शोएब खान के द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित की गई सम्पतियों के बारे मे वित्तीय जांच के लिये हजारीलाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी अरनोद के नेतृत्व मे एक विशेष टीम का गठन किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक की और से अभियुक्त की अर्जित सम्पतियों की वित्तीय जांच के लिये थानाधिकारी अरनोद हजारीलाल के नेतृत मे गठित विशेष टीम के द्वारा अभियुक्त वकील खान और शोएब खान के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई चल/अचल सम्पतियों के सबंध में वित्तीय जांच कर अवैध सम्पतियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया। विशेष टीम के द्वारा की गई वित्तीय जांच में पाया कि अभियुक्त वकील खान के द्वारा अपने पुत्र शोएब खान के नाम पर गांव सिगंपुरिया माताजी में 0.76 हैक्टेयर कृषि भुमि, प्रतापगढ शहर में आरएसईबी के कार्यालय के पास 786.25 वर्गफीट व 728.75 वर्गफीट के दो प्लॉट, 01 डस्टर गाडी और वकील खान ने स्वयं के नाम पर 01 स्कार्पियो क्लासिक एस 11 एसयुवी गाड़ी खरीदना पाया गया। अभियुक्तों के द्वारा अर्जित की गई चल/अचल सम्पतियों का बाजार मुल्य करीब 5 करोड़ रूपये है।

वित्तीय जांच के उपरांत अभियुक्तों की चल/अचल सम्पति को धारा 68फ (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत् फ्रीज करवाये जाने का प्रस्ताव कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किया गया। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त को अपना पक्ष रखने के दो अवसर प्रदान किये गये। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी, नई दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग हेतु पेश किये गये प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत दिनांक 17.02.2025 को अभियुक्तों की चल/अचल सम्पति को फ्रीज किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वकील खान पठान व शोयब खान पठान निवासी देवल्दी थाना अरनोद की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से गावं देवल्दी में निर्माणाधीन मकान, सिंगपुरिया माताजी में 0.76 हैक्टेयर कृषि भुमि तथा प्रतापगढ शहर में 786.25 वर्गफीट और 728.75 वर्गफीट के 02 व्यावसायिक भुखण्ड, एक डस्टर कार व स्कॉर्पियों गाडी को फ्रीज किया गया है। जिनकी वर्तमान बाजार कीमत 05 करोड रूपये हैं।

कंपिटेन्ट ऑथोरिटी के द्वारा अभियुक्त वकील खान व शोएब खान की चल/अचल सम्पतियों को फ्रीज किये जाने के आदेश की पालना में थानाधिकारी अरनोद द्वारा संपतियों को धारा 68फ (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज किये जाने के बोर्ड लगवाये जाकर सभी सम्बन्धित को आदेश की तामील करवा सूचित किया गया है।

अभियुक्त शोएब पिता वकील खान थाना प्रतापगढ के 345 ग्राम एमडीएमए बरामदगी व एनसीबी भोपाल के 1800 करोड की ड्रग जब्ती के चर्चित प्रकरण में फरार चल रहा है। अभियुक्त शोएब खान के खिलाफ एनडीपीएस कोर्ट प्रतापगढ एवं एनसीबी इंदौर से भी गिरफ्तारी वांरट जारी है।

जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों व तस्करों को संश्रय देकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करने वालों व वाणिज्यिक मात्रा मे मादक पदार्थ तस्करी करने में लिप्त अपराधियों के द्वारा तस्करी की आय से अर्जित सम्पतियों को जब्त करने की कार्यवाही जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button