पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 25 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि भुगतान करने का आदेश
पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 25 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि भुगतान करने का आदेश
प्रतापगढ। पारिवारीक न्यायाधीश ने अपने महत्वपुर्ण फैसले में पति द्वारा पत्नि को तलाक देने पर 25,00,000/- अक्षरे पच्चीस लाख रुपये एकमुश्त राशी भरण पोषण राशी देने का आदेश दिया।
प्रार्थी कैलाश पिता राधेश्याम शर्मा निवासी छोटीसादडी ने अपने पत्नि पुर्णिमा निवासी नाथद्वारा के खिलाफ तलाक की याचिका पेश की कि उसका विवाह पुर्णिमा के साथ हुआ था तथा वह पत्नि उससे अपने बच्चें के साथ पिहर रह रही थी, पूर्णिमा ने अपने जवाब में बताया कि उसके पति कैलाश ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वह आज भी अपने पति के साथ रहना चाहती है।
न्यायाधीश शिवानी जौहरी भटनागर ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुयें प्रार्थी के तलाक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुयें आदेश दिया कि प्रार्थी कैलाश अप्रार्थी अपनी पत्नि पूर्णिमा को 25,00,000/- अक्षरे पच्चीस लाख रुपये की राशी भरण पोषण के रुप में एकमुश्त अदा करेगा। अप्रार्थीया पूर्णिमा की ओर से पैरवी वाद मित्र विजयलक्ष्मी आर्य व कला आर्य द्वारा की गई।