प्रतापगढ़

एनडीपीएस की धारा 68 फ(1) के तहत अवैध मादक पदार्थो की कमाई से अर्जित 1 करोड रूपये की अवैध सम्पत्ति को किया फ्रिज

ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत् 68 एफ की कार्यवाही

प्रतापगढ पुलिस की मध्यप्रदेश में सम्पति फ्रीजिंग की तीसरी बडी कार्यवाही

एनडीपीएस की धारा 68 फ(1) के तहत अवैध मादक पदार्थो की कमाई से अर्जित अवैध सम्पत्ति को कराया गया फ्रिज

फ्रिज सम्पत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड रूपये है।

फातिमा गेस हाउस माँ

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 फ(1) के तहत् मादक पदार्थ तस्करो द्वारा तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को फ्रीज करने के प्रस्ताव को भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग आदेश को स्थाई करते हुए किया एप्रुव।

प्रतापगढ़। जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में अभियान ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत् अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (1) के तहत् फ्रिज करने की कार्यवाही थानाधिकारी अरनोद हजारीलाल पु.नि द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये।

घटना विवरणः- दिनांक 16.12.2024 को थानाधिकारी थाना अरनोद हजारीलाल मीणा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में मय जाप्ता एवं काईम ब्रांच जयपुर के विश्सनीय मुखबीर के जरिये सुचना पर देवल्दी गॉव से होते हुये टापरीया रास्ते पर दबिश दी गयी। जहां पुलिस टीम को एक डिब्बे में लिक्विड फार्म में एमडी मिली। जिसका वजन करने पर डिब्बे में 11.450 किलोग्राम लिक्विड फॉर्म में एमडीएमए होना पाया। इसके साथ ही अलग अलग जरिकेन में 14.770 किलोग्राम लिक्चिड केमिकल एवं एक अन्य केमिकल 4.900 किलोग्राम तथा 2 किलो 500 ग्राम सफेद पाउडर की थैली मिली। पुलिस टीम को एमडीएमए बनाने में प्रयुक्त उपकरण इलेक्ट्रॉनिक कांटा, स्टील (चद्दर) के तीन खाली जरिकेन, हाथों में पहनने के रबर के गल्बज मास्क, नाप करने वाले 05 लीटर का एक मग तथा 03 लीटर के दो मग व 01 लीटर के 05 मग एक स्टील का भगोना करीब 10 लीटर का मय बडा
चम्मचा, दही बिलोने की बिजली से चलने वाली 10 मशीनें वायर सहित मिली। उक्त अवैध एमडी लिक्विड व केमिकल व अन्य उपकरणों के संबंध में कोई अनुज्ञापत्र नही मिलने से अपराध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का अपराध होने से जब्ती की कार्यवाही की गई। थाना अरनोद पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

अनुसंधान के दौरान वांछित अभियुक्त याकुब खा पिता फकीरगुल, जमशेद पिता फकीरगुल और साहिल पिता सलीम खां निवासी देवल्दी फरार हो गये थे। जिनकी लगातार तलाश की गयी एवं अनुसंधान में तकनीकी साक्ष्यों से उक्त तीनों आरोपियों की संलिप्पता पायी गयी, जो प्रकरण में लगातार वांछित चल रहे है। जिस पर सभी वांछित अभियुक्तों के न्यायालय से गिरफ्तारी वांरट जारी करवाये गये। अभियुक्त काफी लम्बे समय से मादक पदार्थ अफीम व ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त है।

अभियुक्त याकुब पिता फकीरगुल निवासी देवल्दी द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से अवैध सम्पति अर्जित करने की गोपनीय सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया जाकर अभियुक्त याकुब खां के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित चल/अचल सम्पतियों को चिन्हित किया तो अभियुक्त याकुब खा द्वारा मादक पदार्थ ब्राउन शुगर, स्मैक, अफीम आदि की तस्करी के माध्यम से वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश के जावरा में स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर करीब 01 करोड बाजार मुल्य की होटल / लॉज खरीद गई है।

अभियुक्त याकुब खा निवासी देवल्दी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज का फ्रीजिंग आदेश तैयार कर दिनांक 22.07.2025 को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किये गये। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त को दो बार सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई के दिनांक 20.08. 2025 को फ्रीजिंग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया। थानाधिकारी अरनोद द्वारा फ्रीजिंग आदेश की प्रति को अभियुक्त पक्ष से तामील करवाया जाकर दिनांक 28.08.2025 को अभियुक्त पक्ष से तामील करवाय जाकर आज दिनांक 28.08.2025 को अभियुक्त की सम्पति को नियमानुसार फ्रीज करने की कार्यवाही की गयी। थानाधिकारी अरनोद द्वारा सम्पत्ति पर फ्रीजिंग के बोर्ड लगाये गये। अग्रिम कार्यवाही के लिये सबंधित विभाग को सूचित किया गया।

भारत सरकार की ओर से अधिकृत कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त याकुब खां की अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में स्थित फातिमा गेस्ट हॉउस के नाम से संचालित होटल/ लॉज जिसकी बाजार कीमत 1 करोड रूपये है, को फ्रीज किया गया है।

जिला पुलिस लगातार मादक पदार्थ तस्करी करने वालों व तस्करों को संश्रय देकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करने वालों व वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी करने में लिप्त अपराधियों के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित सम्पतियों को जब्त करने की कार्यवाही जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button