प्रतापगढ़

पत्रकार के साथ मारपीट के मामले,न्यायालय ने आरोपियों को नहीं दी जमानत

पत्रकार के साथ मारपीट के मामले,न्यायालय ने आरोपियों को नहीं दी जमानत

– अभियोजन पक्ष ने पेश की ठोस दलीलें,एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, विशेष टीम कर रही जांच –

प्रतापगढ़। शहर में पत्रकार दंपति के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट की पीठासीन अधिकारी आशा कुमारी ने इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूती से पैरवी की और आरोपियों को जमानत न देने की अपील की। विशिष्ट लोक अभियोजक आशुतोष जोशी, एडवोकेट तरुणदास वैरागी और सीपी सिंह ने न्यायालय में प्रस्तुत होकर कहा कि दिनदहाड़े पत्रकार और उसके परिवार के साथ इस प्रकार की मारपीट करना केवल आपराधिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक कृत्य है।
इस मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में तेज़ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों मुस्तकीम खान और अब्दुल रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सीओ गजेंद्र सिंह राव और शहर कोतवाल दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि घटना 10 सितंबर की शाम करीब 5.30 बजे की है, जब पीड़िता अपने पति और बेटी के साथ कार्यालय से मोटरसाइकिल द्वारा घर लौट रही थी।
जैसे ही वे धरियावद रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने पहुंचे, तो सामने से बाइक पर सवार दो युवक गलत दिशा से आए और उनकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी बाइक अड़ा दी। उन्होंने पत्रकार के पति से उलझते हुए कहा कि “मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता क्या?” इसके बाद दोनों युवकों ने विवाद करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने हस्तक्षेप कर पूछा कि वे उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं, तो युवक तुरंत मारपीट पर उतर आए।
पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं और मौके पर मौजूद कुछ अन्य लोगों,जिनमें 2-3 महिलाएं और 4-5 पुरुष शामिल थे ने पत्रकार परिवार को घेर लिया और हमला कर दिया। मारपीट के दौरान महिलाओं ने पीड़िता का पर्स और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया और सीओ गजेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल गठित किया गया। तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मुस्तकीम खान (निवासी खाराखेड़ी, थाना दो बत्ती चौराहा, रतलाम) और अब्दुल रशीद (निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्रतापगढ़) को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में उनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया।

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