खाद आपूर्ति की समस्या को लेकर कालीघाटी लेम्पस अध्यक्ष ने जिला कलक्टर को सोपा ज्ञापन

प्रतापगढ़। वृहद कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी सहमति लि० काली घाटी पंचायत समिति पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ राज. मे युरिया खाद के लिए दो लाख रूपये जमा कराने के बाद भी जिला वितरक निलेश द्वारा इफ्को टोकियो से खाद नहीं दिलाये जाने के संबंध में आज जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ अंजली राजोरिया को ज्ञापन सोपा।
ज्ञापन में प्रार्थी केशरीमल गणावा लेम्पस अध्यक्ष कालीघाटी उपाध्यक्ष बबलीदेवी व्यवस्थापक करणसिंह सभी जातियान मीणा निवासी कालीघाटी तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ राज. ने बताया की दिनांक 3/8/2024 को दो लाख रूपये जमा कराकर लेम्प्स के माध्यम से गरीब किसानो को खाद उपलब्ध कराने के लिए रूपये राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि० उदयपुर को जमा कराये थे लेकिन जिला वितरक निलेश ने आज कल आज कल तक समिति को खाद उपलब्ध नही कराया व आज स्पष्ट मना कर दिया कि आपको ना तो खाद नहीं मिलेगा ना ही रूपये मिलेंगे।
यह कि हम आदिवासी बाहुल्य अनपढ व अज्ञानी किसान होने के नाते हमारे साथ निलेश जिला वितरक ने धोखाधडी कर खाद नहीं दिया है जिससे हमारे किसान भाई फसल में खाद देने से वंचित रह गये है जिससे किसानो की फसल कों काफी नुकसान हो रहा है। हमारे किसान पुर वर्ष में एक फसल की बुवाई करते है जिसमें भी हों समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिले के अन्य लेग्पस में खाद उपलब्ध करवाया है केवल वृहद कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी सहमति लि० काली घाटी पंचायत समिति पीपलखूंट तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ राज. को खाद उपलब्ध नहीं कराया है। जिला वितरक निलेश अपने करीबी लोगो को आर्थिक लाभ प्राप्त करके खाद उपलब्ध करवाता है। हम प्रार्थीगणों ने इस कार्यक्षेत्र में आने वाली 4 पंचायतो के किसानो को कहा था कि हमारे लेम्प्स में खाद उपलब्ध होने पर सबको खाद वितरित कर देंगे। लेकिन निलेश द्वारा आज दिन तक हमें खाद उपलब्ध नहीं कराया जिससे उक्त पंचायतो के हर किसान की फसल चोपट हो गई है। वितरक निलेश ने उक्त खाद को बाजार में व अन्य व्यापारियो को रूपये लेकर खाद बेच दिया है जिससे अन्य व्यापारा मनमाफीक रूपया वसुल कर किसानो का आर्थिक शोषण कर रहे है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वितरक निलेश के खिलाफ जांच कर खाद वितरण का ब्योरा मांगा जाकर हम प्रार्थीगण के लेम्प्स को अतिशिघ्र खाद उपलब्ध कराये जाने का आदेश जारी करें।